लालू की जमानत दरख्वास्त पर सुनवाई आज

चारा घोटाल के चाईबासा खजाने से फर्जी ढंग से 37 करोड़, 70 लाख रुपये इंखिला के मामले में मुजरिम साबिक़ वज़ीरे आला लालू प्रसाद की जमानत दरख्वास्त पर आज झारखंड हाइ कोर्ट में सुनवाई होगी। जबकि बिहार के दूसरे साबिक़ वज़ीरे आला जगन्नाथ मिश्र को खराब सेहत की बुनियाद पर दो महीने की जमानत दे दी गयी।

मिश्र निचली अदालत से सजा का ऐलान होने के बाद मुसलसल अस्पताल में भर्ती हैं। एक दीगर मुजरिम आर के राणा को अदालत ने जमानत दे दी और साथ ही चारा घोटाले के मुखतलिफ़ दीगर मामलों में आज अदालत ने कुल ऐसे 16 लोगों को जमानत दे दी जिन्होंने इस मामले में तय सजा की आधी मुद्दत जेल में पहले ही काट ली है।

चारा घोटाले से मुंसलिक इस मामले में अदालत के सामने अपनी दरख्वास्त के साथ जमानत के लिए पहुंचे दस दीगर लोगों को अदालत से पहले ही जमानत दे चुका है। लालू और जगन्नाथ मिश्र, जदयू एमपी जगदीश शर्मा समेत तमाम 45 मुल्जिमान को गुजिशता 30 सितंबर को खुसुसि सीबीआई अदालत ने यहां मुजरिम करार दिया था और तीन साल की सजा पाने वाले सियासतों में विद्यासागर निषाद, ध्रुव भगत, साबिक़ आइएएस के मुरुगुगम समेत आठ को आरजी जमानत देने के बाद दीगर तमाम को जेल भेज दिया था। इस फैसले की वजह सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक लालू प्रसाद यादव और जगदीश शर्मा की एमपी की रुकनीयत भी गुजिशता सप्ताह खत्म कर दी गयी थी।