चारा घोटाला मामले में बिहार के साबिक वज़ीर ए आला लालू प्रसाद यादव की ओर से दाखिल दरखास्त सीबीआइ के खुसूसी जज एके राय की अदालत ने खारिज कर दी। लालू के बयान के लिए 14 जुलाई की तारीख तय की गई है। जगन्नाथ मिश्र का 9 जुलाई, विद्यासागर निषाद का 10 जुलाई और आरके राणा का 11 जुलाई को बयान दर्ज होगा।
चारा कांड न० आरसी 64ए/96 का यह मामला देवघर ट्रेजरी से 97 लाख रुपये गैर कानूनी तरीके से निकालने से जुड़ा है। सीबीआइ के खुसूसी जज की अदालत में लालू का बयान होना था। इसके पहले वकील प्रभात कुमार ने दिसंबर माह में दरखास्त दाखिल कर कहा था कि एक ही इल्ज़ाम के लिए दो बार सजा का कानून नहीं है। लालू ऐसे ही मुल्ज़िम हैं। उन्हें चारा कांड नं० आरसी 20ए/96 में सजा हो चुकी है।
इसलिए इससे राहत दी जाए। इस पर सीबीआइ की ओर से अदालत में जवाब भी दाखिल किया गया था। इसमें कहा गया था कि घोटाले का मामला अलग-अलग ट्रेजरी से मुताल्लिक है। रकम निकालने में अलग अलग ट्रेजरी का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में सजा अलग-अलग होगी।