रांची : चारा घोटाले के मामलों को मनसुख करने को लेकर दायर बिहार के साबिक सीएम लालू प्रसाद की दरख्वास्त पर हाईकोर्ट में 26 फरवरी को सुनवाई होगी। लालू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि चारा घोटाले के एक मामले में उन्हें सीबीआइ की खुसूसी अदालत से सजा हो गई है। तीन दीगर मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं।
सभी मामलों में एक ही दस्तावेज और सुबूत को बुनियाद बनाया गया है। सीआरपीसी तजवीज के मुताबिक एक ही दस्तावेज और सुबूतों की बुनियाद पर सजा होने के बाद दूसरे मामलों में उसी को सुबूत नहीं बनाया जा सकता। इस वजह से उनके खिलाफ चल रहे दीगर मामले मनसुख कर देना चाहिए। जबकि सीबीआइ की तरफ से पहले ही कहा गया है कि सभी मामले अलग-अलग खजाने से जुड़े हैं। इस वजह से सभी मामले एक नहीं हैं। अदालत ने इस मामले की सुनवाई 26 फरवरी को मुक़र्रर की।