सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले में सीबीआइ के खुसूसी जज को तब्दील करने से मुतल्लिक़ लालू प्रसाद की दरख्वास्त मंगल को खारिज कर दी। लालू ने मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआइ के खुसूसी जज पीके सिंह को तब्दील की मांग की थी। उनकी दरख्वास्त खारिज होने के बाद सितंबर के आखिर हफ्ता में खुसूसी जज की तरफ से चारा घोटाले में फैसला सुनाये जाने की इमकान ज़ाहिर की जा रही है।
लालू का खदसा बे बुनियाद : सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस पी सदाशिवम की सदारत वाली तीन रुक्नी बेंच ने खुसूसी जज के खिलाफ लालू प्रसाद का खदसा को बे बुनियाद करार दिया, कहा कि दरख्वास्त गुज़ार का इल्ज़ाम हकायक से बाहर है। बिना बुनियाद के बगैर ट्रायल जज के खिलाफ एतराज़ पर गौर नहीं किया जा सकता। सिर्फ वज़ीर के रिश्तेदार होने की बुनियाद पर किसी जज की गैर जनबरदारी पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता।
26 अगस्त से शुरू होगी सुनवाई
बेंच ने सुनवाई पर अबुरी पाबंदी को हजफ करते हुये कहा कि सीबीआइ के खुसूसी जज की अदालत सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्ट ने जो कुछ कहा, उससे मुतासीर हुए बिना अपना फैसला सुनाये। इस मुतल्लिक़ हाइकोर्ट की तरफ से जल्द फैसला सुनाने की हिदायत की अनदेखी नहीं की जा सकती। इसके बावजूद लालू प्रसाद को अपने बचाव के लिए 15 दिनों का वक्त दिया जा रहा है। इस मुद्दत में लालू प्रसाद की तरफ से उठाये गये नुक्तों पर जवाब देने के लिए सीबीआइ को पांच दिनों का समय दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सीबीआइ के खुसूसी जज की अदालत में चारा घोटाले के इस मामले की सुनवाई पहले मुकर्रर तारीख 26 अगस्त से शुरू होगी।