चारा घोटाले से जुड़ा मामला आरसी 64 ए 96 के तहत सीबीआई के खुसुसि जज की अदालत ने अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं कराई। उनके पैरवीकार वकील ने अदालत में दरख्वास्त देकर कहा कि मुल्ज़िम लालू पॉलिटिकल सरगरमियों में मशरुफ़ रहने की वजह से मौजूद नहीं हो रहे हैं। मालूम हो कि इस मामले में तमाम मुल्जिमान का बयान दर्ज किया जा रहा है। इसी अमल में अदालत ने मुल्ज़िम लालू को भी अदालत में जुमा को मौजूद रहने की हिदायत दिया था।
सात फरवरी से इस मामले की सुनवाई इंचार्ज जज (सीबीआई) आरके चौधरी की अदालत में हो रही है। इधर, इस मामले के दीगर मुल्ज़िम आरके राणा और जगन्नाथ शर्मा की तरफ से भी वक़्त की मांग करते हुए दरख्वास्त दायर किया गया है। अब मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।