लालू ने चारा घोटाले मामले बंद करने की दरख्वास्त की

चारा घोटाले के तीन मामलों में लालू प्रसाद की दरख्वास्त पर 29 मई से सुनवाई शुरू होगी। उन्होंने इन तीनों मामले को बंद करने के लिए सीबीआइ के खुसुसि जज की अदालत में दरख्वास्त दायर की है। फिलहाल चारा घोटाले के आरसी 64ए/96 में उनका बयान दर्ज नहीं किया जायेगा।

रांची वाकेय सीबीआइ के खुसुसि जज की अलग-अलग अदालतों में लालू प्रसाद के खिलाफ तीन मामलों (आरसी 64ए/96, आरसी 68ए/96, आरसी 38ए/96) की सुनवाई चल रही है। आरसी 68ए/96 में तहक़ीक़ात करने वालों के बयान की जांच चल रही है। इस मामले में लालू प्रसाद की तरफ से तहक़ीक़ात करने वाले के बयान की जांच की जानी है। आरसी 38ए/96 में बयान दर्ज किया जा रहा है। आरसी 64ए/96 में सीबीआइ को सुनने के बाद अब मुल्ज़िम का बयान दर्ज किया जा रहा है।

इसी तरतीब में अदालत ने लालू प्रसाद का बयान दर्ज करने के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की थी। इस दरमियान लालू प्रसाद ने इन तीनों मामलों में सीबीआइ के खुसुसि जज की अदालतों में दरख्वास्त दायर की है। इसमें कहा गया है कि चारा घोटाले के कांड नंबर आरसी 20ए/96 में उन्हें सजा सुनायी जा चुकी है। आरसी 64, 68 और 38 में भी उनके खिलाफ वही इल्ज़ाम है, जो आरसी 20ए/96 में है।

इन तमाम मामलात में सुबूत भी आरसी 20ए/96 की तरह ही है। सीआरपीसी की दफा 300 में मौजूदा दफ़ात के तहत अब उनके खिलाफ चारा घोटाले के कांड नंबर आरसी 64,68 और 38 में सजा नहीं दी जा सकती है। इसलिए अदालत इन मामलों को बंद कर दे। लालू प्रसाद की इस दरख्वास्त पर उनके वकील चितरंजन प्रसाद के दरख्वास्त पर काबिल अदालतों ने सुनवाई की अलग-अलग तारीख तय की है। आरसी 64ए/96 में लालू की दरख्वास्त पर 29 अप्रैल को, आरसी 68ए/96 में 30 अप्रैल और आरसी 38ए/96 में एक मई को सुनवाई होगी।