लालू प्रसाद को झटका, चारा घोटाले के एक और मामले में दोषी करार

रांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी चीफ लालू यादव को चारा घोटाले के एक और मामले में रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी करार दिया है। चारा घोटाले में लालू को पहली सजा 5 साल, चारा घोटाले में लालू को दूसरी सजा 3.5 साल की हो चुकी है।

सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज स्वर्ण शंकर प्रसाद लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्रा समेत 56 आरोपियों पर फैसला सुनाया। यह मामला चाईबासा ट्रेजरी से 1992-93 में 33 करोड़ 67 लाख रुपये की अवैध निकासी का है। कोर्ट ने अभी सजा का ऐलान नहीं किया है।

चारा घोटाले का यह तीसरा मामला है। इसी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को भी दोषी ठहराया गया है। चाईबासा गबन के इस मामले में कोर्ट ने 56 आरोपियों में से 50 को दोषी ठहराया है।

चारा घोटाले में सजा के बाद जेल में बंद लालू यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। चाईबासा कोषागार गबन मामले में लालू यादव पर 10 जनवरी को बहस पूरी हो गई थी जिसके बाद कोर्ट ने आज के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। चारा घोटाले का ये मामला 1992-93 के चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी का है।