लुफ्थांसा एयर लाईंस के मुसाफ़िर को एक लाख रुपये हर्जाना अदा करने की हिदायत

नई दिल्ली, ०४ दिसंबर (पीटीआई) लुफ्थांसा एयर लाईस को अपेक्स सारफ़ीन कमीशन ने इसके एक मुसाफ़िर को ज़ाइद अज़ एक लाख रुपये बतौर हर्जाना अदा किए जाने की हिदायत की है क्योंकि इसे टोसान (अमेरीका) से बराह फ्रैंकफर्ट (जर्मनी) नई दिल्ली आने वाले एक तय्यारे पर सिर्फ़ इसलिए सवार होने की इजाज़त नहीं दी गई थी कि मुसाफ़िर के पास जर्मनी का टरांज़ट वीज़ा नहीं था ।

इस मौक़ा पर नेशनल कन्ज़्यूमर डपेवटस रीडर सेल कमीशन (NCDRC) ने लुफ्थांसा एयर लाइंस को हर्जाना अदा करने की हिदायत की है जिसमें फ़िज़ाई सफ़र का पूरा किराया और दीगर अख़राजात शामिल हैं ।

कोठारी नामी मुसाफ़िर के मुताबिक़ फरवरी 2005 में वो नई दिल्ली से टोसान बराह म़्यूनिख रवाना हुआ था और उसे किसी भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा था जबकि वापसी के सफ़र में उसे सिर्फ़ इसलिए सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी गई कि इसके पास फ़्रांकफ़र्ट (जर्मनी) का टरांज़ट वीज़ा नहीं था । लिहाज़ा उसे किराए के ज़ाइद रक़म ख़र्च करते हुए दिल्ली का सफ़र करना पड़ा था।