लेबनान बलात्कार के विवादास्पद फ़्रांसिसी कानून को करेगा समाप्त

लेबनान के सांसदों ने  दंड संहिता के विवादित अनुच्छेद ५२२ को समाप्त करने की अनुमति दे दी है, इस कानून के अनुसार अगर बलात्कारी, पीड़ित के साथ विवाह कर लेता है तो वह सज़ा से बच्च सकता है| इस बात की काफी प्रबल संभावना है की इस अनुछेद को आधिकारिक तौर पर संसद के अगले सत्र में समाप्त कर दिया जाएगा।

 

लेबनानी सांसद ‘रोबर्ट घानेम’ ने बताया की संसद की प्रशाशनिक और न्याय समिति ने सर्वसम्मत्ति से इसे हटाने का निर्णय लिया है|

 

यह निर्णय गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओ के गहरे संघर्ष का परिणाम है, जिसके दौरान इन संगठनों ने नेताओ के ऊपर लगातार दबाव बनाया की वह ऐसे प्रावधान को ख़तम करे, जो बलात्कार जैसी अमानवीय घटनाओ को प्रहोत्साहित करता है | गौरतलब है की लेबनान में ऐसे कई मामले देखे गए जहाँ बलात्कारी ने इस प्रावधान का इस्तेमाल करके पीड़ित के साथ विवाह करा और अपने आप को आसानी से सज़ा होने से बच्चा लिया|

 

फ़्रांसीसी विरासत

 

लेबनान में बलात्कार की न्यूनतम सज़ा ५  साल की कैद है| अगर अपराध घटने के समय पीड़ित 15 साल से कम आयु का हो तोह कैद की समय  सीमा बढ़कर ७ साल हो जाती है| हालाँकि, दंड संहिता में एक आसान प्रावधान भी है ‘विवाह’, अनुछेद ५२२ इसी प्रावधान को दर्शाता है| यह अनुछेद पहेली बार १९४३ में फ़्रांसिसी हुकूमत के लेबनान में अपने राज के अंतिम महीनो में लाया गया था(१९२०-१९४४)| उस समय फ्रांसिस दंड संहिता में भी इस अनुछेद का प्रावधान था जिसे १९९४ में वापिस ले लिया गया था|

 

तुनिशिया और जॉर्डन उन मध्य पूर्वी देशो में से  है  जहाँ यह अनुछेद अभी भी मन्ये है| इजिप्ट, ईरान और मोरक्को  में इस अनुछेद  को वापिस ले लिया गया है|