नई दिल्ली: एक तेज़ रफ़्तार लॉरी की टक्कर से शदीद ज़ख़मी एक 30 साला नौजवान को मोटर एकसीडेंट कलीमस ट्रब्यूनल ने 21 लाख रुपये मुआवज़ा अदा करने की हिदायत दी है। हादिसा में मुलव्विस ट्रक का इंशोरंस करनेवाली इफको टोक्यो जनरल इंशोरंस कंपनी को ट्रब्यूनल ने हिदायत दी है कि मुतास्सिरा नौजवान इमरान ख़ां साकिन शुमाली दिल्ली को 20,87,925 रुपये अदा करे।
बताया जाता है कि ट्रक ड्राईवर और मालिक ये साबित करने में नाकाम होगए कि इमरान के लापरवाही से गाड़ी चिली के बाइस ये हादिसा पेश आया था जो कि मोटर सैक़ल चला रहा था । जब कि लारी ड्राईवर को लापरवाही से ड्राइविंग करने का क़सूरवार पाया गया । ट्रब्यूनल के प्रिय साईडिंग ऑफीसर कुमार शास्त्री ने बताया कि इस्तिग़ासा ने वाज़िह करदिया है कि ट्रक ड्राईवर ने मोटर साइकिल को अक़ब से टक्कर दी थी । जिस के बाइस उसकी लापरवाही साबित होती है। इमरान ने अपनी दरख़ास्त में बताया कि 9 अप्रैल 2010 को उस वक़्त ये हादिसा पेश आया जब वो अपने दोस्त के साथ मोटर साइकिल पर बल्लभ गढ़ से दिल्ली वापिस आरहे थे।