लोकपाल के तहत सीएम को करप्शन पर उम्र क़ैद तक सज़ा

जन लोकपाल बिल जिसे दिल्ली असेम्बली के 13 फ़रव‌री को शुरू होने वाले ख़ुसूसी सेशन में पेश किया जाएगा, इस में करप्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा के तौर पर उम्र क़ैद की गुंजाइश रहेगी, हत्ता कि दफ़्तर वज़ीर-ए-आला को इसके दाय‌रा-ए-कार के तहत रखा गया है।

बिल में उम्र क़ैद ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जबकि छः माह की जेल अक़ल्ल तरीन सज़ा के तौर पर तजवीज़ की गई है। तहक़ीक़ात के लिए अज़म तरीन वक़्त 12 माह रखा गया है, एक सीनियर ओहदादार ने ये बात बताई। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोई भी जो ख़ाती पाया जाये या सरविस से बरतरफ़ कर दिया जाये, वो कोई भी हुकूमती फ़वाइद बिशमोल पैंशन का मुस्तहिक़ नहीं रहेगा।

ओहदेदारों के मुताबिक़ दफ़्तर चीफ़ मिनिस्टर के साथ डी डी ए, एन डी एम सी और दिल्ली पुलिस भी इस बिल के दायरा-ए-अमल में हैं। इस तजवीज़ की मर्कज़ की जानिब से मुख़ालिफ़त होसकती है क्योंकि तमाम तीनों एजैंसियां रास्त तौर पर विज़ारत-ए-दाख़िला को जवाबदेह हैं।