लोक सभा में इंशोरंस बिल पेश करने पर एतराज़

नई दिल्ली

हुकूमत पर दस्तूर की ख़िलाफ़वरज़ी का इल्ज़ाम

इंशोरंस शोबे में बैरूनी सरमायाकारी की हद में 49 फ़ीसद तक इज़ाफे से मुताल्लिक़ क़ानून में तरमीम के लिये लोक सभा में एक बिल पेश करने पर अपोज़ीशन जमातों ने आज फिर एकबार हुकूमत को तन्क़ीद का निशाना बनाया। जब कि इसी नवीत का एक और बिल राज्य सभा में है।

ये मसला उठाते हुए सी पी एम के पी राजीव ने बताया कि अरकाने राज्य सभा को इंशोरंस क़वानीन ( तरमीम ) बिल की कॉपियां आज ही मौसूल हुई हैं जिसे कल लोक सभा में मुतआरिफ़ करवाया गया था। उन्होंने कहा कि दस्तूर के आर्टीकल 107 में ये वाज़िह है कि कोई भी क़ानूनी बिल पार्लियामेंट‌ के दोनों ऐवानों में से किसी एक में पेश किया जा सकता है चूँकि इंशोरंस बिल राज्य सभा में मारज़ अलतवा है और ये एवान की मिल्किय‌त बन गया है।

जिस की मंज़ूरी तक लोक सभा में इस नवीत का बिल पेश नहीं किया जा सकता । ताहम नायब सदर नशीन पी जे कोरियन ने कहा कि अरकान ने कल जो मसला उठाया था इस पर अपनी रोलिंग महफ़ूज़ करदी है ताकि दस्तूरी दफ़आत का मुताला किया जा सके। उन्होंने कहा कि वो दस्तूर दफ़आत का बारीक बेनी से जायज़ा लेने के बाद रोलिंग देंगे। लेकिन अपोज़िशन अरकान से फ़िलफ़ौर रोलिंग देने पर ज़ोर दिया। बसूरत दीगर एक ग़लत नज़ीर क़ायम होजाएगी जिस पर कोरियन ने कहा कि वो बहुत जल्द अपनी रोलिंग देंगे।