लोक सभा की कार्रवाई को मुसलसिल दिरहम ब्रहम करने वाले आंध्र प्रदेश के चंद अरकान-ए-पार्लीमैंट के ख़िलाफ़ सख़्त तरीन कार्रवाई करते हुए स्पीकर मिरा कुमार ने आज 12 अरकान-ए-पार्लीमैंट को आइन्दा पाँच मीटिंग तक के लिए मुअत्तल कर दिया।
पारलीमानी कार्रवाई का ये एक एसा क़ायदा है जिस का किसी स्पीकर की अरफ से पहली मर्तबा इस्तेमाल कियागया है। राज्य सभा में डिप्टी चैरमैन बी जे कोरियन ने भी तेलुगूदेशम के दो अरकान के ख़िलाफ़ एसी ही सख़्त कार्रवाई की धमकी दी थी जो (अरकान) एवान की कार्रवाई को रखे हुए थे ताहम ऑल इंडिया अना डी एम के और तृणमूल कांग्रेस की मुख़ालिफ़त के सबब कोरियन एसा नहीं करसके।
लोक सभा में स्पीकर ने आंध्र प्रदेश के साहिली अज़ला और राइलसीमा से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के 8 और तेलुगूदेशम के 4 अरकान की तरफ से अवाम की कार्रवाई में मुसलसिल हंगामा आराई और इस के नतीजे में मीटिंग को वक़फे वक़फे से मुल्तवी करने की ज़रूरत दरपेश होने के सबब ये सख़्त तरीन कार्रवाई की।
स्पीकर ने लोक सभा के ज़ाबता 374 (अलिफ़) के तहत ये कार्रवाई की। इस क़ायदा के तहत स्पीकर की तरफ से नाम लिए जाने के बाद मज़कूरा रुकन 5 इजलासों या माबक़ी मीटिंग के लिए ख़ुदबख़ुद मुअत्तल होजाता है।
लोक सभा में ये क़ायदा पहली मर्तबा इस्तेमाल किया गया है। इस क़ायदा के तहत ये गुंजाइश भी हैके मुअत्तली को तहरीक की पीशकशी के ज़रीये बरतरफ़ी में तबदील किया जा सकता है।
ख़ुदबख़ुद मुअत्तली से मुताल्लिक़ इस क़ायदा का इस्तिमाल एवान में बदतरीन ज़बत शिकनी और मुसलसिल हंगामा आराई की सूरत में किया जा सकता है।
बार बार एवान के वस्त में पहुंच जाने, क़वाइद की ख़िलाफ़वरज़ी और नारा बाज़ी के ज़रीया एवान की कार्रवाई में दानिस्ता ख़ललअंदाज़ी पर भी इस क़ायदा का इतलाक़ होसकता है।
मुअत्तली की सूरत के दौरान अरकान को पार्लीमैंट के सेंटर्ल हाल में पहूंचने की इजाज़त भी नहीं होती लेकिन उसे मुअत्तल शूदा अरकान को यौमिया भत्ता देने के सवाल पर वज़ाहत नहीं होती है।
तेलुगूदेशम के चार अरकान ने इस क़ायदा के तहत अपनी मुअत्तली और हत्ता कि पारलीमानी मीटिंग के आज दिन के लिए इखतेताम के बावजूद एवान लोक सभा के वस्त में जमा होकर आंधरा प्रदेश की तक़सीम के ख़िलाफ़ एहतेजाज का सिलसिला जारी रखा। पिछ्ले रोज़ भी 10 अरकान को मुअत्तल करने के लिए तहरीक पेश की गई थी, जिस को अप्पोज़ीशन की मुत्तहदा मुकलिफत के बाद वापिस ले लिया गया ।