चीफ़ जस्टिस लाहौर हाइकोर्ट जस्टिस उम्र अता बनदयाल ने कहा है कि जो सारिफ़ लोडशैडिंग नहीं चाहता इस का अलग टैरिफ भी बनाया जा सकता है। ग़ैर ऐलानीया लोडशैडिंग के ख़िलाफ़ केस की हाइकोर्ट में समाअत के दौरान वफ़ाक़ी हुकूमत ने अदालत को बताया कि लोडशैडिंग कम करने के लिए के ई एस सी को फ़राहम करदा 300 मैगावाट बिजली नैशनल ग्रेड में शामिल करदी गई। अदालत ने समाअत मुल्तवी करते हुए 17 दिसंबर को नैशनल पावर कंट्रोल सैंटर के सरबराह को तलब किया है।