शादी के लिए लडकियों की उम्र 18 साल कुछ साल पहले ही तय की गई थी, लेकिन अब हो सकता है इस उम्र को 18 से बढाकर 21 साल कर दिया जाए। मद्रास हाईकोर्ट ने जुमेरात के रोज़ लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 साल से बढाने की तजवीज़ दी है है। अदालत ने यह तजवीज़ उन वाकियात पर रोक लगाने के एक हल के तौर पर दिया जिसमें जवान की उम्र में शादी करने वाली सैकडों लडकियां कुछ साल बाद अपने शौहर से अलग हो जाती हैं।
जस्टिस मणिकुमार और जस्टिस वीएस रवि की बेंच ने कहा, मर्द के लिए शादी की उम्र 21 साल तय की गई है, लडकी के लिए यह 18 साल है लेकिन 17 साल की उम्र तक दोनों लडका-लडकी यकसा स्कूली माहौल में ही बडे होते हैं। ऐसे में लडकियां 18 साल के लडकों से ज़्यादा बालिग कैसे हो जाती हैं।
अदालत ने यह तब्सिरा Indian adulthood Law 1875 और Child Marriage Restraint Act में कुछ तरमीम का सुझाव देते हुए की ताकि लडकियों की शादी की कम से कम पर हल निकाला जा सके। जजों ने कहा कि हाईकोर्ट में उन लडकियों की पेशी से मुताल्लिक दर्ज होने वाले मामले बढ रहे हैं जो 18 साल की होने पर लडके के साथ भाग गई थी। बेंच ने आर त्यागराजन की दरखास्त को हल करते हुए यह तब्सिरे किये ।