लड़की ने पुलिस मुलाज़्मीन पर लगाया गैंगरेप का इल्ज़ाम

हरियाणा के रोहतक जिले के एक गांव से 17 साल की लड़की के अगवा और गैंगरेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है।
दरखास्त में कहा गया है कि गैंगरेप में कई पुलिस अहलकार भी शामिल हैं। इस कारण पुलिस गै‍गरेप का मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। मुल्ज़िमो को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है।

दरखास्त में कहा गया है कि तहसील कलानोर के गांव सुनंदा में रहने वाली लड़की का 25 अक्तूबर को अगवा कर लिया गया था। गांव के दबंग उसे वालिदैन के सामने से उठा कर ले गए। उसे गुड़गांव, दिल्ली तथा हरियाणा कई जगहों पर ले जाया गया।

पुलिस ने काफी माथापच्ची के बाद एफआईआर दर्ज की। लेकिन एफआईआर में रेप का जुर्म दर्ज नहीं किया गया। दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट के पिछले दिनों दिए गए फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें कबिल ए दस्त अंदाज़ी के जुर्म को फौरन दर्ज करने की हिदायत दी गयी है। दरखास्त में नौ मुल्ज़िमो को गैंगरेप का मुल्ज़िम बताया गया है।

सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश किया गया है कि पुलिस को आईपीसी की दफा 376 के तहत मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी जाए। साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की भी गुजारिश की गयी है।

मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुंतकिल करने और रेप की शिकार लड़की और उसके वालिदैन को पुलिस की सेक्युरिटी फराहम करने की गुजारिश की गयी है। मुल्ज़िमो में से एक झज्जर पुलिस का सिपाही बताया गया है।