नई दिल्ली 01 मई: सी बी आई के वकील अशोक भान ने वाई एस आर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी के ख़िलाफ़ ग़ैर मुतनासिब असासों के मुक़द्दमा में इन (जगन) के आडीटर वजए साई रेड्डी की ज़मानत की मंसूख़ी के लिए इस मर्कज़ी तहक़ीक़ाती इदारा की तरफ़ से बेहस की।
अशोक भान ने अदालत से कहा कि वजए साई रेड्डी वो शख़्स हैं जो जगन की कंपनीयों में सरमाया कारों को लाने और तरग़ीबात देने में बहतरीन रोल अदा किया करते थे।
अशोक भान ने इल्ज़ाम आइद किया कि ये आडीटर उस वक़्त सरमाया कारों को धमकीयां भी दिया करते थे। उन्होंने आंध् प्रदेश में एक सीमेंट फैक्ट्री के मालिक को धमकी देते हुए 5 करोड़ की सरमाया कारी हासिल की थी।
उन्होंने अदालत से दरख़ास्त की के इस आडीटर की ज़मानत को वाक़ियात की संगीनी के पेशे नज़र रोक दिया जाये क्यूंकि ये भी एक हक़ीक़त है कि वजए साई रेड्डी ग़ैर मुतनासिब असासा केस में दूसरे मुल्ज़िम हैं।
उन्होंने कहा कि वजए साई रेड्डी गवाहों पर असर अंदाज़ होरहे हैं और रिहा होने के बाद धमकीयां भी दे रहे हैं।सी बी आई वकील ने बेहस के दौरान दावा किया कि अगर वजए साई रेड्डी ज़मानत हासिल करलेते हैं तो इस के संगीन नताइज होंगे।
उन्होंने कहा कि माज़ी में आंध् प्रदेश हाईकोर्ट ने वजए साई रेड्डी की ज़मानत इस लिए मंज़ूर की थी कि उस वक़्त इस मुक़द्दमा के असल मुल्ज़िम जगन को गिरफ़्तार नहीं किया गया था।
मौजूदा हालात में वजए साई रेड्डी की ज़मानत मंज़ूर करना मुनासिब नहीं होगा। सी बी आई वकील ने वजए साई पर तहक़ीक़ाती अमल में खलाल का इल्ज़ाम लागया है और कहा कि सी बी आई के पास इस बात के वाज़िह सबूत मौजूद हैं कि उन्होंने सबूत फ़राहम करने की सूरत में बाअज़ कंपनीयों को संगीन धमकी दी है।
सी बी आई वकील ने शिकायत की के ये महिज़ वजए साई रेड्डी की मुदाख़िलत का नतीजा ही है कि तहक़ीक़ात के अमल में ताख़ीर होरही है।
अदालत ने मुबाहिस की समाअत के बाद इस मुक़द्दमा की आइन्दा पेशी 2 मई जुमेरात को मुक़र्रर की है जिस में बेहस जारी रहेगी।