एससी-एसटी और बीसी-ओबीसी के तल्बा-तालेबात को स्कूल में स्कॉलरशीप रकम की अदायगी के लिए ज़ात सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। डीएम डॉ एन सरवण कुमार ने तमाम ब्लॉक तालीम अफसरों को हिदायत दिया है कि वे स्कूल तालीम कमेटी के तमाम मेंबरों को इससे आगाह करा दें। स्कूल तालीम कमेटियाँ दाखिला रजिस्टर की बुनियाद पर ही तालिबे इल्म की ज़ात शिनाख्त कर उसके बुनियाद पर वजीफा रकम का अदागयी करेंगी।
16 से 31 दिसंबर तक होना है अदागयगी
डीएम ने बताया कि जिले के तमाम स्कूलों में स्कूल तालीम कमेटी की तरफ से तकरीब मुनक्कीद कर क्लास एक से 10 तक के तमाम दर्ज़ फेहरिस्त ज़ात, क़बायली ज़ात, पसमान्दा तबके और इंतिहाई पसमान्दा तबके के तालिबे इल्म को दीगर मंसूबों के साथ-साथ वजीफा रकम भी देनी है। लेकिन, कई ब्लॉक से इत्तिला मिली है कि बड़ी तादाद में तालिबे इल्म वजीफा रकम के लिए ज़ाती सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। उन्होंने वाजेह करते हुए कहा कि रजिस्टर में तालिबे इल्म की जाति दर्ज़ है और उसके बुनियाद पर ही रकम की अदायगी किया जायेगा। सिर्फ पसमान्दा तबके के तालिबे इल्म को वजीफा के लिए एक लाख या उससे कम आमदनी का सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। डीएम ने तालिबे इल्म से दरख्वास्त करते हुए कहा कि वे वजीफा के लिए ज़ाती सर्टिफिकेट बनवाने की होड न लगायें।