बिहार के वजीरे आला जीतन राम मांझी पर एक अदालत ने चकमेहसी थाना में एफ़आईआर दर्ज करने का जुमेरात को हिदायत दिया। उनपर अदालती अमल पर मुदाखिलत लगाए जाने का मामला चलेगा। पहले जमरे के अदालती मजिस्ट्रेट अतुल कुमार सिंह ने दरिया गांव के रहने वाले रविशंकर चौधरी की तरफ से गुजिस्ता 12 जनवरी को दायर एक वाद पर सुनवाई करते हुए मांझी के खिलाफ चकमेहसी थाना को मामला दर्ज किए जाने की हिदायत दिया।
चौधरी ने मांझी पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने हाल ही में हाटी गांव में अपने तक़रीर के दौरान कहा था कि गरीबों को अदालत से मुनासिब इंसाफ नहीं मिल पाता है जिसकी वजह यह है कि अदालत की तरफ से गरीबों से सबूतों की मांग की जाती है जिसका फायदा कानून के जानकार लोगों को मिल जाता है।