वाइस चांसलर के तक़र्रुत बरक़रार सुप्रीमकोर्ट के अहकाम

हैदराबाद 30 अगस्त: हुकूमत तेलंगाना की तरफ से पिछ्ले दिनों रियासत के यूनीवर्सिटी वाइस चांसलर के अमल में लाए गए तक़र्रुत को जूं का तूं बरक़रार रखने की सुप्रीमकोर्ट ने मंज़ूरी दी है। रियासत तेलंगाना की यूनीवर्सिटीयों के लिए हुकूमत की तरफ से वाइस चांसलरों के अमल में लाए गए तक़र्रुत पर पेश करदा रिट दरख़ास्त पर चीफ़ जस्टिस सुप्रीमकोर्ट जस्टिस टीएस ठाकुर के साथ मुश्तमिल तीन रुकनी बेंच ने इस रिट दरख़ास्त की समाअत की।

दरख़ास्त गुज़ार की तरफ से यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के रहनुमायाना ख़ुतूत के मुताबिक़ क़ानून में तरमीम करने का इख़तियार रियासती हुकूमत तेलंगाना को ना रहने का वकील ने इद्दिआ पेश किया था सरकारी ज़राए ने ये बात बताई और कहा कि रियासती सतह की यूनीवर्सिटीयों के वाइस चांसलरों के तक़र्रुत अमल में लाने के मुकम्मिल इख़्तयारात रियासती हुकूमत को ही हासिल रहने का इद्दिआ किया गया और ऐडवोकेटस ने याद दिलाया कि साबिक़ में मदूराई यूनीवर्सिटी मुआमले में सुप्रीमकोर्ट ने एसा ही फ़ैसला किया था।