वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने के आरोप में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गाँधी और हाल ही में भाजपा से कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू पर वाराणसी के एसीजीएम 6 न्यायलय में परिवाद दाखिल किया गया है. यह परिवाद अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी द्वारा बुधवार को दाखिल किया गया. जिसकी तारीख 9 फरवरी पड़ी है. बता दें कि 16 जनवरी को राहुल ने कहा था कि अब रामलीला में राम, मोदी का मुखौटा पहन कर आएंगे तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी को कैकई और कांग्रेस को कौशल्या कहा था.
प्रदेश 18 के अनुसार, अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी द्वारा राहुल गांधी और सिद्धू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता कि धारा 298, 511 और 500 के तहत धार्मिक भावना को आहत करने और सार्वजनिक रूप से जानबूझ कर अपमान करने के खिलाफ वाराणसी न्यायलय में परिवाद दाखिल किया गया जिस पर बुधवार को 4 बजे सुनवाई हुई.
न्यायालय ने इस मामले पर 9 फरवरी को अगली सुनवाई की तारीख दी है. परिवाद दाखिल करने वाले अधिवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा दिए गया बयान से हमारी आस्था पर चोट पहूँची है, जिसके कारण मैंने ये निर्णय लिया ताकि उन्हें दंड मिले और वो भविष्य में ऐसा दुबारा बोलने से पहले सोचें.