विकलांगों के लिए उपकरणों पर 5 प्रतिशत जीएसटी की रक्षा

नई दिल्ली: सरकार ने आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के इस आरोप को खारिज कर दिया कि विकलांगों के मामले में वह बे हस है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शारीरिक विकलांग लोगों को मदद करने वाले उपकरणों पर रियायती 5 प्रतिशत जीएसटी लागू किया गया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ब्रेल लेखक और ब्रेल पेपर से लेकर व्हेल चीयर्स, उत्थापन उपकरणों, टाकनग बॉक्स और गंभीर शारीरिक विकलांगों के लिए प्रत्यारोपण पर 5 प्रतिशत जीएसटी लागू किया जा रहा है, लेकिन उनके समर्थन करने वाले उपकरणों की तैयारी के लिए जो कच्चे माल का उपयोग किया जाता है उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू है।

क्योंकि उपभोक्ताओं पर लगाया जाने वाला टैक्स कम है इसलिए घरेलू बिल्डर वापसी का दावा कर सकता है। इस फैसले को जयज़‌ बताते हुए सरकार ने कहा कि अगर इन उपकरणों को जीएसटी से छूट दिया जाए तो आयात 0 प्रतिशत ड्यूटी पर बनाए रहेंगी। इसका मतलब यह है कि घरेलू ती्रमिकनदा उपकरणों को टैक्स का बोझ सहना होगा और कीमत भी बढ़ेगी। इसके अलावा आयात की तुलना में वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे।