विक़ार अहमद के वालिद की हाइकोर्ट में दरख़ास्त रिट

विक़ार अहमद और इस के 4 साथीयों को नलगेंडा के आलेर में मुबय्यना फ़र्ज़ी एनकाउंटर में हलाक किए जाने के ख़िलाफ़ आज हाइकोर्ट में रिट दरख़ास्त दाख़िल की गई।

महलूक नौजवान विक़ार अहमद के वालिद मुहम्मद अहमद ने एक रिट दरख़ास्त दाख़िल की जिस में उनके फ़र्ज़ंद और दुसरे नौजवानों सय्यद अमजद अली, डॉ हनीफ़, मुहम्मद ज़ाकिर और इज़हार ख़ान को फ़र्ज़ी एनकाउंटर में हलाक करने में शामिल ख़ाती पुलिस ओहदेदारों के ख़िलाफ़ अदम कार्रवाई की शिकायत की।

हाइकोर्ट में दरख़ास्त क़बूल करली गई है और जस्टिस विलास राव‌ अफ़ज़लपुर करके मीटिंग पर समाअत मुक़र्रर है। मुहम्मद अहमद ने रिट दरख़ास्त में ये बताया कि एनकाउंटर मुआमले में पुलिस एस्कॉर्ट पार्टी के ख़िलाफ़ ताअज़ीरात-ए-हिंद की दफ़ा 302 क़त्ल का मुक़द्दमा दर्ज करने में क़ासिर रही है।

रिट दरख़ास्त में दरख़ास्त गुज़ार ने हुकूमत तेलंगाना के अलावा डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस नलगें‍डा, सुपरिन्टेन्डेन्ट सेंट्रल जेल वर्ंनगल, इंस्पेक्टर जनरल परीज़नस तेलंगाना, स्टेशन हाउज़ ऑफीसर आलेर पुलिस स्टेशन, डायरेक्टर सेंट्रल ब्यूरो आफ़ इन्वेस्टीगेशन नई दिल्ली, रजिस्ट्रार हाइकोर्ट को भी फ़रीक़ बनाया गया है।