विजय माल्या को अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से प्रतिरक्षा सुविधा बर्खास्त

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शराब व्यापारी विजय माल्या की व्यक्तिगत उपस्थिति से प्रतिरक्षा रद्द कर दिया है, जबकि वह इस मामले में समन प्राप्त करने से परहेज कर रहे थे। चीफ मेट्रो नीटन मजिस्ट्रेट सहित दास ने विजय माल्या को निर्देश दिया कि 9 सित‌म्बर को अदालत में उपस्थिति दें।

जबकि प्रवर्तन निदेशालय ने यह शिकायत की थी कि विजय माल्या समन हासिल करने से परहेज कर रहे हैं जिस पर दिसंबर 2000 में उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से उन्मुक्ति दिया गया था। प्रवर्तन डायरकटोरेट लंदन और कुछ यूरोपीय देशों में 1996 और 1998 के दौरान फार्मूला वन विश्व चैंपियन शपस के अवसर पर किंगफिशर लोगो प्रदर्शित करने के लिए एक ब्रिटिश फर्म 2000,000 डालर भुगतान विजय माल्या को सम्मन जारी किया था।