वि आर ओ ज़िला अनंतपुर एम श्री रामलो को ए सी बी ख़ुसूसी अदालत ने रिश्वत क़बूल करने के इल्ज़ाम में छः माह की क़ैद और पाँच सौ रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई जबकि जुर्माना की अदमे अदाइगी पर एक माह क़ैद की सज़ा का इतलाक़ होगा। मज़कूरा ओहदेदार को पी सी एक्ट 1988 की ख़िलाफ़वरज़ी के जुर्म में एक साल क़ैद और एक हज़ार रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई गई। जुर्माना की अदमे अदाइगी पर मज़ीद 2 माह क़ैद की सज़ा का इतलाक़ होगा।