नई दिल्ली, 19 फ़रवरी: सुप्रीम कोर्ट ने आज संदल की लकड़ी के स्मगलर वीरप्पन के चार साथियों की सज़ाए मौत की तामील पर हुक्म अलतवा जारी करदिया है। इन चार अफ़राद को कर्नाटक में सुरंग धमाका करने की पादाश में सज़ाए मौत सुनाई गई थी। इस धमाके में 22 पुलिस अहलकार हलाक होगए थे। बेंच ने इस मसले पर आइन्दा समाअत चहारशंबे को मुक़र्रर की है। चीफ जस्टिस अल्तमिश कबीर और जस्टिस ए आर दावे और जस्टिस विक्रम जीत सीन पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि इस दौरान चार सज़ा याफ़ता अफ़राद की सज़ाए मौत पर तामील अलतवा में रहेगी।
बेंच ने कहा कि इस दरख़ास्त पर अब चहारशंबे को समाअत होगी। चार सज़ा याफ़ता अफ़राद की जानिब से वकील सामक नारायण ने ये दरख़ास्त दायर की है जिन्हें आज़ादी दी गई कि वो इस दरख़ास्त में ज़रूरी तब्दीलियां भी करें। इस से पहले इस दरख़ास्त की क़बूलियत पर सवाल किया गया था। अदालत ने अटार्नी जनरल जी ई वाहन वाती को अदालत की मदद करने को कहा गया है।
वाहन वाती ने इस दरख़ास्त की फ़न्नी बुनियादों पर मुख़ालिफ़त की, और कहा कि इस दरख़ास्त की नक़ल ना मर्कज़ को दी गई है और ना हुकूमत कर्नाटक को, आज सुबह तक दी गई। सीनियर वकील कोलिन गनसालेज़ ने दरख़ास्त गुज़ारों की जानिब से पेश होते हुए अदालत से इजाज़त चाही कि एक या दो दिन में दरख़ास्त को मुनासिब अंदाज़ में पेश किया जा सके।
आज की मुख़्तसर समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि वो नोटिस जारी करेगी उसे पहले सारे मामले की समाअत करने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब दो ही पहलू हैं एक ये कि यही बेंच इस दरख़ास्त की समाअत करे या फिर उस को किसी ऐसी बेंच से रुजू करदे जिस पर दरख़ास्त रहम का मसला ज़ेरे दौरान हो।
बेंच ने कहा कि इस मसले पर समाअत का राजीव गांधी क़तल मुक़द्दमा में भी दरख़ास्त रहम मुस्तर्द किए जाने के ख़िलाफ़ दायर करदा दरख़ास्त पर भी असर होगा। 16 फ़रवरी को अदालत ने चार सज़ा याफ़तगान की दरख़ास्त पर उजलत में कोई राय ज़ाहिर करने से इंकार करदिया था, और कहा था कि इस बात का कोई इशारा नहीं है, कि 17 फ़रवरी को इन मुल्ज़िमीन को फांसी पर लटका दिया जाएगा।