वुकला हड़ताल ना करें, सुप्रीमकोर्ट का रिमार्क

नई दिल्ली: सुप्रीमकोर्ट ने आज कहा कि वुकला को चाहिए कि वो अदालतों का बाईकॉट या हड़ताल ना करें। अदालत-ए-उज़्मा ने वुकला के मसाइल की वक़्त यकसूई के लिए बार काउंसिलों का इजलास मुनाक़िद करने के लिए एक माह की मोहलत दे दी।

जस्टिस कोरियन जोज़फ़ और जस्टिस अरूण मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि हमारे नज़रिये में वुकला को हड़ताल नहीं करना चाहिए । बेंच ने कहा कि ये (हड़ताल) बरह्मा सत्रह (ब्रह्मा के हथियार की तरह है ) जिसका दुशवार गुज़ार हालत में इस्तेमाल होना चाहिए लेकिन आए दिन उस का इस्तेमाल आम हो गया है।