हैदराबाद 30 अप्रैल: रियासती वुज़रा धर्मना प्रसाद राव और के जाना रेड्डी को उन के ख़िलाफ़ मुक़द्दमात में अदालत से राहत मिली है।
रियासती हाइकोर्ट ने ज़ीरीं अदालत के इस फैसले को ग़लत क़रार दिया कि धर्मना प्रसाद राव के ख़िलाफ़ मुक़द्दमा को आगे बढ़ाने हुकूमत की इजाज़त ज़रोरी नहीं है।
हाइकोर्ट ने ज़ीरीं अदालत के मेमो को मुस्तर्द करदिया है। धर्मना प्रसाद राव ने ज़ीरीं अदालत के इस इस्तिदलाल को हाइकोर्ट में चैलेंज किया था इसे में हाइकोर्ट ने सी बी आई अदालत के मेमो को मुस्तर्द करदिया है।
इस दौरान पंचायत राज के वज़ीर के जाना रेड्डी को भी उन के ख़िलाफ़ दायर करदा गैर मह्सूब असासा जात के मुक़द्दमा में हाइकोर्ट में राहत मिली है। हाइकोर्ट ने पिर के दिन उन के ख़िलाफ़ मुक़द्दमा को मुस्तर्द करदिया है।