हैदराबाद 01दिसंबर: फ़हरिस्त राय दहिंदगान में एक ही राय दहिनदे का एक से ज़ाइद मर्तबा नाम होने पर उसे एक साल की सज़ा हो सकती है।
1950 के एक्ट सेक्शन 31 के तहत एक से ज़ाइद हक़ राय दही रखने वाले वोटर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ सज़ा दिलवाई जा सकती है बल्कि भारी जुर्माना आइद किया जाएगा। कमिशनर बलदिया हैदराबाद बी जनार्धन रेड्डी ने मीडीया से बातचीत के दौरान बताया कि 12 दिसंबर से पहले बलदी चुनाव के इनइक़ाद की तमाम-तर तैयारीयां मुकम्मिल करली गई हैं और इस सिलसिले में रिटर्निंग ऑफीसर-ओ-अस्सिटेंट रिटर्निंग ऑफीसरस के तक़र्रुर-ओ-तर्बीयत का अमल मुकम्मिल किया जाएगा।
रियासती इलेक्शन कमिशनर की तरफ से 01 दिसंबर को जे एन टी यू में तर्बीयत का आग़ाज़ अमल में आएगा जिसकी निगरानी वी नागी रेड्डी रियासती इलेक्शन कमिशनर करेंगे।