भारत में व्हाट्सएप पर लगाम लगाने की कवायद

दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने जुमा को मशहूर मैसेजिंग साफ्टवेयर ‘व्हाट्सएप’ को उन इस्तेमाल करने वालों की जानकारी और डाटा मिटाने की हिदायत दिया जो 25 सितम्बर से पहले इस एप का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे. इस तारीख से एप की निजता की नई पॉलिसी लागू होने वाली है. चीफ़ जस्टिस जी रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने व्हाट्सएप से यह भी कहा कि एप का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला करनेवालों और 25 सितम्बर तक मौजूदा इस्तेमाल करने वालों की जानकारी और डाटा फेसबुक या किसी अन्य समूह कंपनी से साझा नहीं किया जाए ताकि उनके हितों की हिफाजत की जा सके. व्हाट्सएप की निजता की नई पॉलिसी के मुताबिक, उपयोगकर्ताओं की जानकारियां फेसबुक के साथ साझा की जाएंगी.