वज़ीरे आला व वजीर सरयू राय की अदालत में पेशी

रांची : वज़ीरे आला रघुवर दास व वजीर सरयू राय बुध को अदालती मजिस्ट्रेट एनके विश्वकर्मा की अदालत में पेश हुए़। अदालत में उनका बयान दर्ज हुआ़ मामले में फैसले के लिए 21 जनवरी की तारीख मुक़र्रर की गयी है़। सीएम बुध दोपहर 2. 50 बजे अदालत पहुंचे और 3.15 बजे बयान देकर निकल गये़। वज़ीरे आला व सरयू राय पर दफा -144 का खिवाफ़वर्जी , सीएम रिहाईशगाह के पहले हॉट लिप्स चौक के पास बैरिकेडिंग तोड़ने व अफसराें के साथ बदसलूकी का इलज़ाम है़।

इस सिलसिले में वजीर सरयू राय ने बताया कि मधु कोड़ा सरकार के वक़्त सरकार काम नहीं कर रही थी़। उसी को लेकर भाजपा ने घेरा डालो, डेरा डालो प्रोग्राम के तहत 19 मई 2008 को वज़ीरे आला रिहाईशगाह के सामने मार्च प्रोग्राम रखा था़। काफी तादाद में भाजपा कार्कुनान सीएम हाउस के पास पहुंचे थे।

अदालत ने सरयू राय से पूछा कि आप पर लगाये गये इलज़ाम सही हैं या नही़ं सरयू राय ने अदालत को बताया कि इसमें कई इलज़ाम बेबुनियाद है़ं। सीएम व सरयू राय के वकील रणविजय कुमार ने बताया कि इसके पहले इस मामले में पांच गवाही हो चुकी है। दोनों के बयान के बाद बुध को केस क्लोज हो गया़। वकील ने अदालत को बताया कि इस मामले में हमारे मुवक्किल के खिलाफ कोई सुबूत नहीं है़। अदालत ने 21 जनवरी को इस मामले में फैसला सुनने के लिए तारीख तय किया है़