पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर कराची की इंसिदाद दहशतगर्दी की ख़ुसूसी अदालत ने सात साला बच्चे के अग़वा और क़त्ल के मुजरिम शफ़क़त हुसैन के ब्लैक वारंट जारी कर दिए हैं जिस के तहत उन्हें नौ जून को फांसी दी जाएगी।
वाज़ेह रहे कि इस से पहले भी तीन बार उन के ब्लैक वारंट जारी हुए थे मगर इंसानी हुक़ूक़की तंज़ीमों के एहतेजाज पर उन की सज़ा पर अमल दरामद मोख़र किया जाता रहा।
इंसानी हुक़ूक़ की तंज़ीमों का कहना था कि जुर्म के वक़्त शफ़क़त हुसैन ख़ुद नव उम्र थे मगर वफ़ाक़ी तहक़ीक़ाती इदारे का कहना है कि तहक़ीक़ात में जुर्म के वक़्त उन की कम उमरी साबित नहीं हो सकी।
इस से क़ब्ल शफ़क़त हुसैन की सज़ा पर अमल दरामद को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रोक दिया था। ताहम बाद में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फांसी के मुजरिम शफ़क़त हुसैन की उम्र के ताऐयुन के लिए अदालती कमीशन बनाने की दरख़ास्त मुस्तरद कर दी।