शरद यादव पर एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर

दर्ज़ फेहरिस्त ज़ात की जज़्बात को ठेस पहुंचाने के इल्ज़ाम में जनतादल यू के क़ौमी सदर शरद यादव के खिलाफ पटना हवाई अड्डा थाना में एक मुजरिमाना मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मुकदमे में उन पर वजीरे आला जीतन राम मांझी के खिलाफ इश्तेआलअंगेज़ लफ्जों का इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया गया है।

इसमें जदयू सदर यादव को दर्ज़ फेहरिस्त ज़ात और जनजाति एक्ट ,मानहानी और आई टी एक्ट के तहत मुल्ज़िम बनाया गया है। इस मुजरिमाना कांड की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। यह मामला पहले जमरे के अदालती मजिस्ट्रेट ज्योति प्रकाश की अदालत में जेरे गौर है। लोजपा के रियासती जेनरल सेक्रेटरी विष्णु पासवान ने सीजेएम कोर्ट में एक परिवाद मुकदमा दायर किया था। जिसमें जदयू सदर के खिलाफ मानहानी, एससी एसटी ज़ात एक्ट और आई टी एक्ट के तहत मुल्ज़िम बनाया था। इस परिवाद मुकदमा पर सुनवाई करने के बाद सीजेएम कोर्ट ने हवाई अड्डा थाना में परिवाद मुकदमा की जांच व तहक़ीक़ात के लिए भेज दिया था। इसी हुक्म पर हवाई अड्डा थाने की पुलिस ने यह मुजरिमाना मुकदमा दर्ज कर तहक़ीक़ात शुरू किया है।

परिवादी लोजपा लीडर ने इल्ज़ाम लगाया है कि जनता दल यू के सदर शरद यादव ने अपने दफ्तर में 30 नवंबर और एक दिसंबर 2014 को शाम सात बजे न्यूज़ में टीवी चैनल को वजीरे आला जीतन राम मांझी के सिलसिले में इश्तेआलअंगेज़, एससी एसटी ज़ात जन जाति की जज़्बात को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिया था।