शराबबंदी कानून में नीतीश की जीत, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

नयी दिल्ली। बिहार में शराबबंदी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज पटना हाईकोर्ट द्वारा शराबबंदी कानून को रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून को निरस्त करने के पटना हाइकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

गत सोमवार को राज्य सरकार की ओर से प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील याचिका दायर की थी जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। याचिका में कहा गया था कि हाइकोर्ट के फैसले से सरकार सहमत नहीं है। सरकार ने विधानमंडल के सर्वसम्मति से पारित अधिनियम को लागू किया है। राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हो चुकी है।