शहर में जानवरों की क़ुर्बानी पर पाबन्दी

हैदराबाद 02 सितंबर शहरे हैदराबाद में गणेश तहवार और ईद-उल-अज़हा के मौके पर जानवरों की क़ुर्बानी पर कलेक्टर हैदराबाद राहुल बोज्ह ने पाबन्दी आइद करते हुए अहकाम जारी किए।

दफ़्तर कलेक्टर से जारी प्रेस नोट में बताया गया है क़ानून इंसिदाद ज़बीहा गाव-ओ-तहफ़्फ़ुज़ हैवानात के तहत जानवरों की क़ुर्बानी पर पाबन्दी आइद किया गया है और इस क़ानून पर अमल आवरी के लिए ज़िला इंतेज़ामीया को हिदायात जारी की गई हैं।

कलेक्टर ने अपने बयान में बताया कि जारीया माह गणेश तहवार और बकरीद के पेश-ए-नज़र हैदराबाद में जानवरों की क़ुर्बानी पर इमतिना आइद किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि ज़िला इंतॆज़ामीया को ये हिदायत दी गई हैके वो मस्लख़ के ज़िम्मेदारों को भी इस सिलसिले में आगाह कर दिया गया है।

जानवरों के अलावा परिंदों को मज़हबी मुक़ामात या अवामी मुक़ामात पर क़ुर्बानी देने या उस की नुमाइश करना क़ानूनन जुर्म है। 17 ता 27 सितंबर गणेश तहवार मुनाक़िद हो रहा है और 24 सितंबर को ईद-उल-अज़हा भी है और इस मौके पर एहतियाती इक़दामात करने की हिदायात भी जारी की गई है।

गै़रक़ानूनी तौर पर जानवरों और परिंदों की मुंतकली की रोक-थाम के लिए विजिलेंस के ज़रीये कड़ी नज़र रखने की हिदायत दी गई है। मज़कूरा क़ानून की ख़िलाफ़वरज़ी करने वाले अफ़राद के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी।

अपने अहकाम में कलेक्टर ने ये भी वाक़िफ़ किराया कि मज़हबी मुक़ामात पर क़ुर्बानी के लिए इजाज़त भी देना गै़रक़ानूनी है। कलेक्टर हैदराबाद ने पुलिस ओहदेदारों को भी इस सिलसिले में हिदायात जारी की है के इस किस्म के वाक़ियात रौनुमा होने पर फ़ौरी कार्रवाई करें।