शहला मसऊद क़तल केस 4 मुल्ज़िमीन की अदालती तहवील में तौसीअ

सी बी आई की एक ख़ुसूसी अदालत ने आर टी आई जहद कार शहला मसऊद क़त्ल केस के ज़िमन में कलीदी मुल्ज़िमा ज़ाहिदा परवेज़ और दीगर तीन मुल्ज़िमीन की अदालती तहवील में 11अप्रैल तक तौसीअ दी है । भोपाल से ताल्लुक़ रखने वाली इनटीरीयर डीज़ाइनर ज़ाहिदा परवेज़ की इसकी मददगार सुबह फ़ारूक़ी और दीगर दो शूटर्स साक़िब डैंजर और इर्फ़ान को आज जोडीशयल मजिस्ट्रेट डाक्टर सुबरा सिंह के इजलास पर पेश किया गया था ।

जैसे ही मुक़द्दमा की समाअत का आग़ाज़ हुआ बी जे पी रुकन असेंबली ध्रुव नारायण सिंह के वकील ने एक दरख़ास्त दायर करते हुए कहा कि मिस्टर सिंह पर किए गए पोलीग्राफ टेस्ट के बारे में सी बी आई की जानिब से अदालत को गुमराह किया जा रहा है ।

इस मुक़द्दमा में बी जे पी रुकन असेंबली का नाम भी नुमायां तौर पर शामिल हैं । उनकी दरख़ास्त का हवाला देते हुए सीनीयर सरकारी वकील हेमंत शुक्ला ने अख़बारी नुमाइंदों से कहा कि सी बी आई की ख़ुसूसी अदालत ने उन के इस्तेदलाल को ना तो कुबूल किया है और ना ही मुस्तर्द किया है । इस दौरान अदालत ने एक मुल्ज़िम साक़िब की बीवी नूरजहां की जानिब से पेश कर्दा दरख़ास्त को मुस्तर्द कर दिया जिसमें इल्ज़ाम आइद किया गया था कि सी बी आई की जानिब से उनके शौहर को अज़ीयत पहुँचाई जा रही है ।