नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को बिहार की सीवान जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में स्थानांतरित करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आज बिहार सरकार, केंद्र सरकार और शहाबुद्दीन को नोटिस जारी किए हैं ।
न्यूज़ प्रदेश 18 के अनुसार न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और जस्टिस अमिताभ राय की खंडपीठ ने पत्रकार राज देव रंजन की पत्नी आशा रंजन और एक अन्य याचिका गुज़ार चंद्रबाबू की याचिका पर सुनवाई करते हुए शहाबुद्दीन को सीवान जेल से तिहाड़ जाने के लिए नोटिस जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी और तब तक बिहार सरकार, केंद्र सरकार और शहाबुद्दीन को अपना जवाब दाखिल करना है।
याचिका दायर करने वाले ने अपनी याचिका में कहा है कि सीवान शहाबुद्दीन का पैतृक जिला है और अपने आपराधिक रिकॉर्ड के कारण वह मुकदमा पर असर डाल सकता है और चश्मदीद गवाहों को डरा सकता है। वह राज देव परिवार के सदस्यों को भी धमकी दे सकता है। इस लिए उसे सीवान जेल से तिहाड़ जेल भेजने का प्रावधान किया जाए.