शादीशुदा बेटी भी ले सकती है वालिद की जगह सरकारी नौकरी : अदालत

चेन्नई: सरकारी मुलाज़िम की शादीशुदा बेटी भी वालिद की नौकरी के दौरान इंतेक़ाल के बाद उसकी जगह नौकरी ले सकती है, मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही एक मामले में यह फैसला सुनाया है.

हालांकि अदालत ने इसके साथ दो शर्ते भी रखीं. अदालत ने कहा कि ऐसे हालात में बेटी को अपने सगे भाई-बहनों से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करना हो और दूसरा उसे व उसके शौहर को अंडरटेकिंग देना होगा कि वह अपनी तंख्वाह में से वालिदैन के खानदान की देख रेख करेगी.

यह फैसला जस्टिस सतीश के अग्निहोत्री और जस्टिस एम वेणुगोपाल की डिविजन बैंच ने सुनाया. वे कायलविझी के केस की सुनवाई कर रहे थे जिसमें कायलविझी के वालिद वी इंद्रजीत का इंतेक़ाल एजेकुशन डिपार्टमेंट में नौकरी के दौरान हो गई थी. बैंच ने कहा, “शादीशुदा बेटी भी वालिद की जगह पर नौकरी पा सकती है बशर्ते वह वालिद के खानदान के दिगर मेम्बर्स से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले आए और अपनी तंख्वाह से उनकी देखभाल का जिम्मा ले.”

इस केस में कायलविझी अपने वालिद की इकलौती औलाद है और उसकी शादी के बाद वालिद का इंतेक़ाल हो गया था . इसके बाद उसने वालिद की जगह नौकरी के लिए दरखास्त दिया जिसे नकार दिया गया. इसकी वजह से उसने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

केस का फैसला सुनाते हुए जज ने यह भी कहा कि बेटी की शादी हो जाने से वह वालिद की जगह नौकरी करने के लिए नाअहल नहीं हो जाती. जज ने ओहदेदारों को चार हफ्ते में कायलविझी को उसके वालिद की जगह तकर्रुर करने को कहा है.