एक ग़लती से बड़ी सज़ा
अख़बार सियासत मौरर्ख़ा एक जुलाई एक ख़बर तहत उनवान शादी का झूटा दावा पेश करने पर नौजवान को सज़ाए कैद सफ़ा 5 पर तय हुई है । इस ख़बर में ये कहा गया है कि मुल्ज़िम मुइज़ अहमद ख़ां वलद मजीद अहमद ख़ां साकिन मुग़ल रेज़ेडनसी ने मज़लूम लड़की के चंद तसवीर और दस्तावेज़ात फेमिली कोर्ट में अपनी ( झूटी ) शादी साबित करने पेश किया था । हक़ीक़त ये है कि मुल्ज़िम ने सिर्फ एक तस्वीर वो भी सिर्फ लड़की की दाख़िल की थी जिस पर फेमिली कोर्ट ने आर्ज़ी हुक्म इमतिना जारी करने की ग़लती की थी । मुल्ज़िम ने निकाहनामा वगेरह जैसे कोई दस्तावेज़(कागस) दाख़िल ही नहीं किये । इस अज़ीम ग़लती की ठीक् यु की गई कि मुल्ज़िम की दरख़ास्त 3 लाख रुपय हर्जाना (Costs) के साथ ख़ारिज हुई । इस ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी इस आर्डर के ख़िलाफ़ दरख़ास्त तेज़ नज़रSLP दाख़िल किये थे जिस को अदालतों ने ख़ारिज कर दिया । दीवानी अदालत थर्ड एडीशनल चीफ जज ने अज़ाला हैसियत उर्फी के दीवानी मुक़द्दमे में मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ 27 लाख रुपय की डिक्री दी है । तहत की अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक मसरज़ मुहम्मद उसमान शहीद और मुहम्मद अदनान शहीद ऐडवोकेटस ने इन मुक़द्दमात में कामयाब पैरवी की ।।