उन्नाव: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में शादी का वादा कर लड़की का रेप करता रहा और प्रेग्नेंट होने पर दवा के नाम पर जहरीली चीज खिलाकर क़त्ल करने के मामले में कोर्ट ने मुल्ज़िम को 10 साल की कैद व पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला बीघापुर थाना इलाके का है इसकी रिपोर्ट फौतशुदा लड़की के वालिद केदारनाथ शर्मा ने 11 अगस्त 2009 को दर्ज कराया था। केदारनाथ ने बताया कि उसकी बेटी मुकामी वुमेंस डिग्री कालेज की तालिब ए इल्म थी।
गांव का अनंत कुमार उर्फ आनंद का उसके घर आना जाना था। वाकिया के दिन सुबह तालिबा घर से बीघापुर कुछ सामान लेने जा रही थी, उसी समय अनंत कुमार आया और अपने साथ ले गया। दोनों बीघापुर न पहुंचकर कानपुर चले गए, दूसरे दिन फोन आया कि बेटी फौतशुदा हालत में हैलट अस्पताल में है।
टेस्ट से पता चला कि उसके पेट में बच्चा जो मुल्ज़िम अनंत कुमार का था, उसी का इस्काते हमल ( अबार्शन) कराने के लिए वह उसे कानपुर ले गया, जहां जहरीली दवा खिलाकर उसका क़त्ल कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस रिजवानुल हक ने मुल्ज़िम को 10 साल की कैद और पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।