मुंबई : आईटी अधिकारियों ने शाहरुख खान की ओर से दाखिल आईटी रिटर्न में घोषित 126.3 करोड़ रुपये की आमदनी में विला की 17.85 करोड़ रुपये कीमत वित्त वर्ष 2007-08 के आकलन के दौरान जोड़ दी थी। तब शाहरुख को इस पर टैक्स देना पड़ा था।
आईटीएटी में अपील करते हुए शाहरुख ने अपने वकील के जरिए कहा कि दुबई वाली कंपनी के चेयरमैन सुल्तान अहमद बिन सुलायेम उनके मित्र हैं। इस नाते उन्होंने यह विला उन्हें गिफ्ट कर दिया। उन्होंने माना कि वो ऐनुअल डे इवेंट में शामिल हुए थे, लेकिन स्टेज परफॉर्मेंस नहीं देकर सिर्फ एंप्लॉयीज को संबोधित किया था। इसलिए, ब्रैंड इंडॉर्समंट का सवाल ही नहीं उठता। इस तरह के गिफ्ट पर टैक्स को लेकर आईटीएटी ने कहा कि संबंधित वित्त वर्ष में बिना किसी उद्देश्य के उपहार में मिली अचल संपत्ति टैक्स के दायरे से बाहर है।
इनकम टैक्स अपेलट ट्राइब्यूनल (आईटीएटी) ने टैक्स डिपार्टमेंट के इस तर्क को खारिज कर दिया कि इनकम टैक्स से बचने के लिए बॉलिवुड ऐक्टर शाहरुख खान को एक दशक पहले दुबई का एक विला गिफ्ट किया गया। ट्राइब्यूनल ने फैसला दिया कि विला की कीमत को शाहरुख के टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं किया जा सकता।