साल 2007 के असेम्बली इंतेखाबात में बिना इज़ाज़त के दूसरे मुकाम पर हेलीकॉप्टर उतारने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने जुमेरात को दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम सैय्यद अहमद बुखारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
इस मामले में कोर्ट ने आइंदा 20 अक्तूबर की तारीख तय की है। साल 2007 के विधानसभा इंतेखाबात में दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम सैय्यद अहमद बुखारी 10 मार्च 07 को खतौली में यूडीएफ के उम्मीदवार साबिर अली की ताइद में एक इंतेखाबी इजलास से खिताब करने आए थे।
उनके हेलीकॉप्टर उतारने की जगह सीताशरण इंटर कालेज का मैदान मुतय्यन था, मगर उन्होंने बिना इज़ाज़त अपना हेलीकॉप्टर केके जैन कालेज मैदान वाकेय् इंतेखाबी इजलास के मुकाम पर ही उतरवाया था।
जिस पर खतौली पुलिस ने शाही इमाम अहमद बुखारी, यूडीएफ के उम्मीदवार साबिर अली, यूडीएफ जिला इलेक्शन इंचार्ज मोहम्मद इनाम कुरैशी के खिलाफ Model Code of Conduct की खिलाफवर्जी का मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस ने मज़कूरा सभी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी थी। मुकदमे में इनाम कुरैशी ने जमानत करा ली थी, जबकि शाही इमाम अहमद बुखारी और साबिर अली तभी से मतलूबा चल रहे हैं।
साबिर अली इन दिनों एक मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। यह मुकदमा सीजेएम कोर्ट में ज़ेर ए गौर है। अदालत से कई मरतबा शाही इमाम के नाम समन जारी किए गए, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुए।
जुमेरात को सीजेएम कोर्ट में तारीख पर इनाम कुरैशी अपने वकील कैलाशचंद के साथ पेश हुए। कैलाशचंद ने बताया कि साबिर अली की ओर से कोर्ट में उनके बी-वारंट के जरिए तल्बी के लिए दरखास्त दी गयी है ।
जिस पर कोर्ट ने 20 अक्तूबर की तारीख मुकर्रर की और दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम सैय्यद अहमद बुखारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए।