साबिक़ वज़ीरे आला शिबू सोरेन, वज़ीरे आला हेमंत सोरेन और दीगर के खिलाफ आमदनी से ज़्यादा जायदाद को लेकर दायर अवामी मुफाद दरख्वास्त अदालत ने खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस डीएन पटेल की बेंच ने दाखवस्त दायर करनेवाले पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने का हुक्म दिया है। बेंच ने दरख्वास्त की सुनवाई के दौरान जुमा को कहा : ऐसा मालूम होता है कि हेमंत सोरेन के वज़ीरे आला बनने के बाद मनमुटाव में मुब्तला होकर ख़्वाह ने मुफाद आमा की अर्ज़ी की है।
ख़्वाह ने मुनासिब जरिये से काबिल फोरम के दरख्वास्त नुमायंदगी भी नहीं दिया है। बेगैर नुमायंदगी दिये ब्राहे रास्त दरख्वास्त कर दी गयी है। सुनवाई के दौरान ख़्वाह की तरफ से वकील राजीव कुमार और हुकूमत की तरफ से एएजी अजीत कुमार मौजूद थे।