शीना बोरा मर्डर : इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी के खिलाफ आरोप तय

मुंबई : सनसनीखेज शीना बोरा हत्याकांड में विशेष सीबीआई कोर्ट ने मां इंद्राणी मुखर्जी और पिता पीटर मुखर्जी के खिलाफ आरोप तय किये गये हैं |  इनके खिलाफ शीना की हत्या, अपहरण, हत्या के लिए उकसाने, साजिश करने तथा अन्य आरोप तय किए गए हैं|  इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना के खिलाफ भी विशेष सीबीआई कोर्ट ने आरोप तय हुए हैं| इससे पहले चौथे आरोपी और इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय सीबीआई के लिए सरकारी गवाह बन गए थे |

इंद्राणी पर सीबीआई ने आरोप लगाया है कि उन्होंने शीना बोरा का कत्ल संपत्ति विवाद की वजह से किया था |  इस दौरान हत्या की साजिश के बारे में पीटर मुखर्जी को पूरी तरह जानकारी थी | इंद्राणी मुखर्जी पर पति और ड्राइवर के साथ मिलकर मुंबई के बाहर एक कार में 24 साल की शीना की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप है |
सभी तीन आरोपियों को आईपीसी की धारा 120 (बी) (आपराधिक षड्यंत्र), 364 (अपहरण), 302 (हत्या), 34 (समान मंशा से कई लोगों द्वारा किया गया कृत्य), 203 (किसी अपराध के सिलसिले में गलत सूचना देना) और 201 (साक्ष्यों को नष्ट करना) के तहत आरोप तय किए गए हैं|

इसके अलावा इंद्राणी और संजीव पर उनके बेटे और शीना के भाई मिखाइल बोरा की हत्या का षड्यंत्र रचने के लिए आईपीसी की की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत आरोप तय हुए हैं|

2015 में मुंबई के पास जंगलों में शीना का आधा जला शव पड़ा मिला था | इंद्राणी को उसी साल अगस्त में गिरफ्तार कर लिया गया था | सीबीआई के लगाए आरोपों को इंद्राणी और पीटर के वकीलों ने बेबुनियाद बताया है| मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड की पूर्व एक्जिक्यूटिव 24 वर्षीया शीना की 24 अप्रैल, 2012 को हत्या कर दी गई थी|