शीला दीक्षित को मुआमला की यकसूई के लिए मज़ीद मोहलत

दिल्ली हाइकोर्ट ने वज़ीर-ए-आला शीला दीक्षित और विजेंदर गुप्ता को अपने तनाज़आत की यकसूई के लिए मज़ीद दो हफ़्तों की मोहलत दी है क्योंकि इसी तनाज़ा की वजह से शीला दीक्षित ने बी जे पी क़ाइद के ख़िलाफ़ हतक-ए-इज़्ज़त का एक मुआमला दायर कर दिया था क्योंकि विजेंदर गुप्ता ने मुबय्यना तौर पर शीला दीक्षित के ख़िलाफ़ कुछ नाज़ेबा रिमार्कस किए थे।

जस्टिस कैलाश गंभीर ने अपने हकनामा में वाज़िह तौर पर कहा कि दोनों क़ाइदीन अपने तनाज़ा की आपसी तआवुन के ज़रीया यकसूई केलिए एक मेकानिज़म तशकील दिया जाए। ये कोई ऐसा मुआमला नहीं है जिसे ज़्यादा तूल दिया जाए। याद रहे कि जस्टिस गंभीर ने ये बात उस वक़्त कही जब उन की तवज्जा इस जानिब मबज़ूल करवाई गई कि दोनों क़ाइदीन मसला की यकसूई के लिए एक दूसरे से तआवुन नहीं कर सकेंगे।