शोपियां गोलीकांड मामले को लेकर केंद्र और जम्मू एवं कश्मीर सरकार आमने-सामने हो गई है। जहां केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकार को सेना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं है, वहीं राज्य सरकार का कहा है कि उसे यह अधिकार है। साथ ही राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जांच पर अनिश्चितकाल के लिए रोक नहीं लगाई जा सकती। मालूम हो कि गत फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच पर रोक लगा दी थी।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने के समक्ष जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने कहा कि राज्य सरकार को सेना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है।
राज्य सरकार ने यह भी कहा कि मामले की जांच पर अनिश्चितकालीन रोक नहीं लगाई जा सकती। राज्य सरकार ने कहा कि इस मामले की सुनवाई न टाली जाए, वह बहस करने को तैयार है। इसके अलावा जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने गुहार लगाई कि इस मामले में सभी राज्यों को पक्षकार बनाया जाए, लेकिन पीठ ने उस आग्रह को ठुकरा दिया। मालूम हो कि गत फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच पर रोक लगा दी थी। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि बिना उसकी इजाजत के राज्य सरकार को सेना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं है।
अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा एएफएसपीए(आस्फा) केतहत राज्य सरकार को सेना केखिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी है या नहीं? साथ ही सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि लेफ्टीनेंट जनरल करमवीर सिंह की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं?