शोहर से हम्बिस्तर होने पर जेल भेजने का इन्तेबाह

बर्मिघम की एक अदालत ने अपनी तरह के पहले और अजीबो गरीब‌ फैसले में एक हिन्दुस्तानी खातून को अपने शोहर से हम्बिस्तर होने पर जेल भेजने का इन्तेबाह दिया है।

जस्टिस होलमैन ने मंगल के दिन अपने फैसले में कहा कि खातून का शोहर की ज़हनी तौर पर इस‌ क़बिल नहीं है कि जिस्मानी ताल्लुक़ात‌ के लिए इजाजत‌ दे। ऐसे में अगर खातून किसी तरीके से उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ात‌ बनाएगी तो उसे जुर्म तसव्वुर किया जाएगा।

हिन्दुस्तानी खातून ने कोर्ट से अपनी शादी को रद न करने की दरख्वास्त की थी। उसके शोहर‌ की वेस्ट् मिडलैंड्स के एक केर होम में देखभाल की जा रही है। सैंडवेल की कौन्सिल ने इंग्लैंड में दोनों की शादी को तस्लीम नहीं किया, जिस पर खातून ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, कोर्ट ने खातून की दरख्वास्त को क़ुबूल करते हुए उनकी शादी रद नहीं की।

कोर्ट ने कहा कि खातून को ज़हनी तौर पर माज़ूर शख्स की बीवी का दर्जा हासिल रहेगा और वह अपने शोहर को देखने के लिए लगातार जा सकती है। उसका शोहर ब