कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर गाली जनार्धन रेड्डी की ओबलापोरम माइनिंग कंपनी की गैरकानूनी कानकनी से मुताल्लिक़ मुक़द्दमा की एक अहम मुल्ज़िम और मुअत्तल शूदा आई पी एस ओहदेदार वाई श्री लक्ष्मी की दरख़ास्त ज़मानत को सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर मुस्तर्द कर दिया और मुल्ज़िमा को हिदायत की कि वो सी बी आई की ख़ुसूसी अदालत में अपनी दरख़ास्त पेश करें।
सी बी आई की ख़ुसूसी अदालत को भी हिदायत की गई है कि श्री लक्ष्मी को ज़मानत मंज़ूर करने से क़ब्ल आंधरा प्रदेश हाईकोर्ट के अहकाम का बग़ौर जायज़ा लिया जायें।