हैदराबाद । आंधरा प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्नाटक के पुर्व मंत्री गाली जनार्धन रेड्डी की ओबला पोरम माइनिंग कंपनी ( ओ एमसी ) के स्क़ाम में सस्पेंड आई ए एस ओहदेदार वाई श्री लक्ष्मी की ज़मानत कि अर्जी को फिर एक मर्तबा रद कर दिया।
जस्टिस समदराला ग्वेनदार अज्जूलो ने 22जून को श्री लक्ष्मी की दरख़ास्त ज़मानत पर बेहस की सुनवाई करते हुए फ़ैसले को आज तक के लिए महफ़ूज़ कर दिया था। इस मुक़द्दमे के ज़िमन में श्री लक्ष्मी फ़िलहाल चंचल गौड़ा जेल में हैं।
दरख़ास्त ज़मानत की मुख़ालिफ़त करते हुए सी बी आई ने दलिल पेश कि थी कि जांच चूँकि अहम मरहले में दाख़िल होचुकी हैं चुनांचे श्री लक्ष्मी ज़मानत पर रिहाई की सूरत में सबूतों और गवाहों पर असर डाल सकती हैं।जिस पर श्री लक्ष्मी के वकील ने कहा था कि जब भी उन की मुवक्किल दरख़ास्त ज़मानत दाख़िल करती हैं सी बी आई ये दावा करती है कि इस मरहले पर जांच अहम मरहले में हैं।