सऊदीया में इन्सिदादे दहशतगर्दी क़ानून का निफ़ाज़

सऊदी अरब में इन्सिदादे दहशतगर्दी का नया क़ानून हफ़्ता के रोज़ से नाफ़िज़ुल अमल हो गया है। सऊदी अरब की वज़ारती कौंसिल ने दिसंबर 2013 में इस क़ानून की मंज़ूरी दी थी।

अल अरबिया टी वी के मुताबिक़ ये क़ानून चालीस शक़ों पर मुश्तमिल है और इस का बड़ा मक़सद दहश्तगर्दी के ख़तरे से निमटना और इस में मुलव्विस अफ़राद को सख़्त सज़ाएं देना है।

इस क़ानून में दहश्तगर्दी की तारीफ़ ये की गई है कि मुजरिमाना मुहर्रिकात पर मबनी ऐसा कोई भी काम जिस से बिला वास्ता अमन आम्मा, ममलकत की सलामती और इस्तेहकाम में ख़लल पड़े या क़ौमी सलामती ख़तरात से दो-चार हो जाए तो ये दहश्तगर्दी है।